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अपहरण और हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास:कवर्धा में 9 साल के मासूम की गला दबाकर की थी हत्या, 4 साल बाद मिला न्याय


छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 9 साल के हिमांशु राणा के अपहरण और हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। कवर्धा जिला कोर्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने 9 तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

घटना 26 दिसंबर 2019 को लोहारा थाने थाना क्षेत्र के बिरोड़ा गांव में घटित हुई थी। 26 दिसंबर 2019 को, 9 साल के हिमांशु राणा का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। तीन आरोपी, यशवंत पाली (21), कोमल पाली (19) और हेमंत पाली (19) ने 30 लाख की फिरौती मांगी थी।

मासूम की गला दबाकर कर की हत्या

सभी आरोपी ग्राम बिरोड़ा के निवासी हैं। जब पुलिस ने मामले की जांच तेज की, तो डर के कारण आरोपियों ने हिमांशु के सिर पर गहरी चोट पहुंचाई और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने शव को ग्राम टाटावाही बस्ती के कचरे के ढेर में छिपा दिया था।

चार साल बाद दोषियों को मिली सजा

इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चार साल और छह महीने की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद जिला न्यायालय कवर्धा में विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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