कवर्धा: जिला शिक्षा कार्यालय में संलग्न सहायक ग्रेड-2 के पद पर पदस्थ देवेन्द्र श्रीवास्तव को उन्हे सौपे गए दायित्वों में लापरवाही बरतनेे तथा समय पर नस्ती प्रस्तुत नहीं करने पर कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने आज तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन आदेशानुसार सहायक ग्रेड-2 देवेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा उन्हे सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करने तथा स्थापना-2, शिक्षा कर्मी एल.बी. के कार्यो को रूचिपूर्वक एवं समय सीमा में सम्पादित नहीं किए जाने, अध्यापन व्यवस्था में लापरवाहीं करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाहीं हेतु नस्ती समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा अध्यापन व्यवस्था के लिए शिक्षकों के संलग्नीकरण संबंधी नस्ती प्रस्तुतीकरण में लापरवाही बरतने के कारण विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होने का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पंडरिया को मुख्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की प्रात्रता होगी।


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